इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटिजंस को इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है। यह छूट बैंक, पोस्टऑफिस या कोआपरेटिव बैंक के जमा पर मिलती है। हालांकि कॉरपोरेट FD में निवेश करने पर यह छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट FD पर ब्याज दर सामान्य तौर पर बैंक FD के मुकाबले ज्यादा मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB के तहत एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी बैंक, पोस्टऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTB को 2018 के बजट में लॉन्च किया गया था।
ये जानना है जरूरी
-सीनियर सिटीजन के मायने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं।
-सीनियर सिटिजन के खातों में अगर 50,000 रुपए तक का ब्याज डिपॉजिट होता है तो बैंक उसपर TDS नहीं काट सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 194A के तहत सीनियर सिटिजन को यह छूट मिलती है।
-एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलता है।
-डिपॉजिट पर ब्याज की रकम अगर 50,000 रुपए से ज्यादा रही तो सीनियर सिटिजन के टैक्स स्लैब के मुताबिक, उस पर टैक्स लगेगा।
-हालांकि बॉन्ड, NCD या कंपनी FD से होने वाले इंटरेस्ट पर यह टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
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