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Income Tax Return: ज्यादा से ज्यादा रिफंड हासिल करने के लिए कारगर टिप्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई लोगों को यह गलतफहमी है कि फॉर्म 16 में दिखाई गई रकम से ज्यादा टैक्स नहीं बचाया जा सकता। हालांकि, सचाई यह है कि फॉर्म 16 ही संभावित बचत का जरिया नहीं हो सकता। रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS, एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में इनकम का ब्यौरा देखना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 16, 2023 पर 7:29 PM
Income Tax Return: ज्यादा से ज्यादा रिफंड हासिल करने के लिए कारगर टिप्स
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस सिलसिले में 15 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ट्वीट कुछ इस तरह था, 'असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए #ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। फौरन रिटर्न फाइल करें (#FileNow) और बेफिक्र होकर वीकेंड बिताएं।'

अगर टैक्सपेयर्स ने टैक्स के तौर पर बकाया राशि से ज्यादा टैक्स चुकाया है, तो उन्हें रिफंड मिलेगा। रिफंड की रकम का कैलकुलेशन ITR फाइल करते वक्त किया जाता है और टैक्स विभाग द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद संबंधित रकम असेसी के खाते में जमा कर दी जाती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई लोगों को यह गलतफहमी है कि फॉर्म 16 (Form 16) में दिखाई गई रकम से ज्यादा टैक्स नहीं बचाया जा सकता। हालांकि, सचाई यह है कि फॉर्म 16 ही संभावित बचत का जरिया नहीं हो सकता। रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS, एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में इनकम का ब्यौरा देखना जरूरी है। साथ ही, यह भी देखें कि 26AS में आपका टीडीएस (TDS) दिख रहा है या नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर टीडीएस को टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके।

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हम आपको यहां ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए कुछ कारगर टिप्स दे रहे हैं

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