ITR Filing में अब बचा है केवल एक दिन, गलतियों से बचने के लिए जरूर लें टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर खुद से दाखिल करने की मंजूरी देता है। हालांकि अगर बिजनेस से होने वाली अकाउंट बुक को ऑडिटिंग करने की जरूरत है तो आप इसे किसी सीए से भी फाइल करवा सकते हैं। कई व्यक्तियों में कर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी बुनियादी समझ की कमी होती है और वे अनजाने में गलतियां कर सकते हैं, जिससे उनका रिटर्न गलत या इनवैलिड हो सकता है। ऐसे मामलों में, टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह लेना समझदारी है

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:42 AM
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) की डेडलाइन खत्म होने में अब केवल एक दिन का ही वक्त बाकी रह गया है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) की डेडलाइन खत्म होने में अब केवल एक दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर खुद से दाखिल करने की मंजूरी देता है। हालांकि अगर बिजनेस से होने वाली अकाउंट बुक को ऑडिटिंग करने की जरूरत है तो आप इसे किसी सीए से भी फाइल करवा सकते हैं। कई व्यक्तियों में कर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी बुनियादी समझ की कमी होती है और वे अनजाने में गलतियां कर सकते हैं, जिससे उनका रिटर्न गलत या इनवैलिड हो सकता है। ऐसे मामलों में, टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह लेना समझदारी है।

डिजिटल तरीके से फाइल कर सकते हैं ITR

पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कई सारी सर्विसेज को ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया है। ऐसे में आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस भी काफी हद तक डिजिटलाइज हो गया है। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए जिनके वेतन के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी सरल हो गई है, क्योंकि वे आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऐसा कर सकते हैं।


क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

मेनस्टे टैक्स एडवाइजर्स के फाउंडर कुलदीप कुमार ने कहा, "सैलरी या पेंशन या ब्याज आय आदि वाले किसी व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की मदद की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसलिए, आप आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना रिटर्न बिना कोई पैसा दिए दाखिल कर सकते हैं। यदि आप पहली बार अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और प्रक्रिया की पूरी समझ नहीं है, तो आपके पास सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए रिटर्न प्रिपेयरर्स (TRP) से संपर्क करने का ऑप्शन भी रहता है। अपने आस पास टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की खोज करने के लिए आप incometaxindia.gov.in/Pages/tps/trp-details.aspx वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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ई-फाइलिंग पोर्टल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम स्कीम, 2007 की शुरुआत की, जो अधिकृत मीडिएटर्स को को करदाताओं की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईटीआर दाखिल करने में सक्षम बनाता है। यह योजना किसी भी ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अवेलबल है जिसका कर निर्धारण किया गया है या कर निर्धारण योग्य है। कई कर दाखिलकर्ता अपने रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए ई-फाइलिंग मीडिएटर का ऑप्शन चुनते हैं। ई-फाइलिंग मीडिएटर आमतौर पर आय के स्रोत, आय स्तर, जटिलताओं या लागू आईटीआर फॉर्म जैसे कारकों के आधार पर शुल्क लेते हैं।

5 लाख तक की कमाई वाले फ्री में कर सकते हैं ITR फाइलिंग

Myitreturn 5 लाख रुपये तक की आय के लिए अपने प्लेटफॉर्म के फ्री में इस्तेमाल की अनुमति देता है, और 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये और 20 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए सैलरी से 199 रुपये, 500 रुपये और 1,000 रुपये की फीस लेता है। टैक्समैनेजर की फीस 250 रुपये से शुरू होकर 4,000 रुपये तक जाती है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट

टैक्स कंसल्टेंट फर्म RSM के फाउंडर सुरेश राणा ने कहा कि अगर आपके पास आय के कई सोर्स हैं या आपको कठिनाइयों को मैनेज करना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो सीए की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा, जिन स्थितियों में टैक्स ऑडिट, बैलेंस शीट आदि की आवश्यकता होती है, सीए से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है। सीए टैक्सपेयर्स को टैक्स बचाने, सही आईटीआर फाइल करने और गलतियों को सुधारने में हेल्प करते हैं। आम तौर पर सीए अपने ग्राहकों से 3000 रुपये से 5000 रुपये तक की पीस ले सकते हैं।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 29, 2023 5:33 PM

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