इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने की लास्ट डेट नजदीक आती जा रही है। आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को ITR पोर्टल पर लॉगइन करना होता है। जिसके बाद वे अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अपना आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कुछ बेहद ही जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा।
सरकार ने किए हैं कुछ अहम बदलाव
सरकार की तरफ से इनकम टैक्स दाखिल करने की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव बजट 2023 के दौरान किए गए थे। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स दाखिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए इन बदलावों के वाकिफ होना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। टैक्स पेयर्स इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
लग सकता है आप पर जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना पर्सनल इनकम टैक्स जमा नहीं करते हैं या फिर ऐसा करना भूल जाते हैं, या फिर इस तारीख के बाद आप अपना इनकम टैक्स फाइल करत हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया था कि नया टैक्स रिलीज मी डिफॉल्ट माना जाएगा। यानि अगर आप नए या पुराने टैक्स रिजीम में से किसी एक को नहीं चुनते हैं तो आप अपने आप ही नए टैक्स रिजीम के दायरे में आ जाएगें। ऐसे में आईटीआर फाइल करते वक्त आपको अपने टैक्स रिजीम को भी चुनना होगा।
क्या है यह नया टैक्स रिजीम
नए टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था कि 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजीम के तहत लोगों को 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स में छूट दी गई है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में यह छूट 5 लाख रुपये तक की है।