Get App

ITR भरने की लास्ट डेट आ रही है नजदीक, जानें लेट होने पर आपको कितना देना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस तारीख से पहले पहले हर किसी को इसे फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए यह जरूरी है। सरकार ने भी अब साफ कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि आप 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेकन इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:00 AM
ITR भरने की लास्ट डेट आ रही है नजदीक, जानें लेट होने पर आपको कितना देना होगा जुर्माना
जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Filing) करने का प्रोसेस जारी है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस तारीख से पहले पहले हर किसी को इसे फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए यह जरूरी है। सरकार ने भी अब साफ कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि आप 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेकन इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।

देरी से कब तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर

31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2023 तक आप देरी के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लीट फीस चुकानी होगी। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऐक्ट 234F के मुताबिक 5,000 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

बड़े काम की है बीमा पॉलिसी, जानें क्या हो सकते हैं इसके फायदे, बुरे वक्त में कैसे मिलता है सहारा?

इस तारीख के बाद लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

सब समाचार

+ और भी पढ़ें