इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है, कई करदाताओं ने अभी तक अपना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, आयकर विभाग ने उन लोगों के खातों में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है जो रिफंड के लिए पात्र हैं। यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो 5 लाख रुपये के भीतर आय होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतने दिनों में प्रोसेस हो जाता है ITR
एक बार आईटीआर दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा 20-45 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस्ड किया जाता है। टैक्सपेयर्स को समय-समय पर कर विभाग से आईटी रिफंड की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।
कैसे चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
अपने रिफंड को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ औक कैप्चा के साथ लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपको रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको डिटेल जैसे कि असेसमेंट ईयरस रिफंड स्टेटस, अगर आपका रिफंड फेल हो जाता है तो उसकी वजह और पेमेंट का तरीका शो हो जाएगा।
अभी तक दाखिल किए गए इतने करोड़ आईटीआर
19 जुलाई को, आयकर विभाग ने कहा कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर अब तक दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 91% इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किए गए हैं। 18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई किए गए हैं, यानी 91 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं! ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही प्रोसेस्ड हो चुके हैं। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में 3 करोड़ मील का पत्थर इस साल 7 दिन पहले पहुंच गया है।