Credit Cards

ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड का कर रहे इंतजार? जानें कब तक आ सकता है आपके खाते में पैसा

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 3 1 जुलाई को बीत गई। अब टैक्सपेयर्स की नजर इनकम टैक्स रिफंड पर है। अभी भी कई टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 7.28 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है। इन टैक्सपेयर्स को अब अपने टैक्स रिफंड मिलने का इंतजार है

अपडेटेड Aug 03, 2024 पर 10:26 PM
Story continues below Advertisement
Income Tax Refund: ITR के ई-वेरिफाई के बाद ही टैक्स रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 3 1 जुलाई को बीत गई। अब टैक्सपेयर्स की नजर इनकम टैक्स रिफंड पर है। अभी भी कई टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 7.28 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है। इन टैक्सपेयर्स को अब अपने टैक्स रिफंड मिलने का इंतजार है। यहां ये बताना जरूरी है कि आपके सत्यापित आयकर रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रॉसेस किए जाने के बाद ही आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा।

क्या है आयकर रिफंड?

टैक्सपेयर्स जब किसी वित्त वर्ष में अपनी टैक्स लायबिलिटी से अधिक टैक्स सरकार को दे देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें रिफंड जारी करता है। आमतौर पर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के जरिए टैक्सपेयर्स अपनी लायबिलिटी से अधिक टैक्स भुगतान कर देते हैं।

हालांकि असेसमेंट के दौरान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी तरह के छूट और कटौती को ध्यान में रखकर टैक्सपेयर्स की फाइनल लायबिलिटी तय करता है। इसके बाद अतिरिक्त टैक्स भुगतान को रिफंड के रूप में टैक्सपेयर्स को वापस कर दिया जाता हैा। उदाहरण के लिए अगर वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी की टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपये बन रही है और आपने पहले ही सरकार 2.30 लाख रुपये का टैक्स भुगतना कर दिया है, तो फिर आपको 30,000 रुपये का टैक्स रिफंड मिलेगा।


कब तक आएगा टैक्स रिफंड?

टैक्सपेयर्स जब अपने ITR को ई-वेरिफाई कर लेता है, उसके बाद ही टैक्स रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर वेरिफिकेशन की तारीख से 4 से 5 हफ्ते में टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड जमा होता है, न कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख से। इस साल ITR के प्रॉसेसिंग में देरी हो रही है, जिससे रिफंड मिलने में समय अधिक लग सकता है।

अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल किया है और ई-वेरिफिकेशन भी कर लिया है, तो आप 4 से 5 सप्ताह में रिफंड की मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में यह इससे पहले भी आ सकता है। हालांकि, अगर आपके रिटर्न में किसी तरह की अनियमितता है, तो फिर आपके रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में, आयकर विभाग आपको एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसे फिर से जांचा जाएगा और उसके बाद रिफंड जारी किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Adani Group News: बिहार में Ambuja Cements की धांसू एंट्री, सीमेंट सेक्टर के सबसे बड़े निवेश की पड़ी नींव

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।