ITR भरते हुए जरूर ध्यान में रखें ये बातें, वरना रिफंड मिलने में हो सकती है देरी

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड में देरी या इसके फेल होने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और भी जरूरी जानकारी देने से रह गए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जिससे कि आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसा ज्यादातर ऑफलाइन ITR के मामले में होता है

अपडेटेड Jul 14, 2023 पर 10:53 PM
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एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी होता है

एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल  करना जरूरी होता है। हालांकि ITR एक साल में एक बार ही दाखिल किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स हमारी मंथली सैलरी के आधार पर काटा जाता है। इसे ही टीडीएस कहा जाता है। हम जहां पर नौकरी करते हैं वहीं से इनकम टैक्स स्लैब और साल के लिए सैलरी प्लान के आधार पर सैलरी से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि अंतिम टैक्स देनदारी के बारे में ITR फाइलिंग करते वक्त ही पता चलता है। अगर हमारी अंतिम टैक्स देनदारी कुल टीडीएस से कम है तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपकी देनदारी ज्यादा है तो आपको उस अंतर का भुगतान करना होगा।

इनकम टैक्स रिफंड में देरी से बचने के लिए कुछ सलाह

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड में देरी या इसके फेल होने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और भी जरूरी जानकारी देने से रह गए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जिससे कि आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसा ज्यादातर ऑफलाइन ITR के मामले में होता है। ऑफलाइन आईटीआर में कई बार लोग पैन जैसी अहम जानकारियां देने में लापरवाही करते हैं या फिर अपने टैक्स फॉर्म पर साइन करना भी भूल जाते हैं।


गलत बैंक अकाउंट

अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी गलत है तो भी आपके रिफंड में देरी हो सकती है। जैसे कि अगर आपके बैंक डिटेल में और आपके पैन कार्ड में आपका नाम या फिर दूसरी जानकारियां मेल नहीं खाती हैं तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। इसके अलावा अगर टैक्स ऑफिसर्स को आपके रिटर्न में कोई भी संदिग्ध या गलत जानकारी दिखाई देती है तो आपका रिफंड रुक जाएगा। यह रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब कर अधिकारी इन सभी को चेक नहीं लेते। कई बार इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है।

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स्पेशल क्रेडिट क्लेम

अगर आप किसी खास तरह के क्रेडिट का दावा करते हैं तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अधिकारियों की तरफ से दावे की सटीकता को वेरिफाई किया जाता है। आम तौर पर रिफंड मिलने में 2-6 महीने का वक्त भी लग सकता है। हालांकि कई बार यह रिफंड 15 दिन में भी आ जाता है।

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस

अपने रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको इंस्टेंट लिंक पर जाकर तब तक स्क्रॉल करना हगा जब तक कि नो योर रिफंड स्टेटस का ऑप्शन न दिख जाए। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर को इंटर करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करते ही आपका रिफंड स्टेटस शो हो जाएगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 14, 2023 10:53 PM

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