Income Tax Return: 31 जुलाई से पहले भर दें अपना ITR, मोदी सरकार देगी पैसे से जुड़े ये बड़े फायदे

Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर दें। आखिरी डेट का इंतजार न करें। अगर आप समय से अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं

अपडेटेड Jul 13, 2023 पर 5:02 PM
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Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना है।

Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर दें। आखिरी डेट का इंतजार न करें। अगर आप समय से अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में..

बच जाएंगे जुर्माने से

अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स फाइल कर देते हैं तो आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक हो सकता है। आपको आईटीआर देर से फाइल करने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।


टाइम पर आईटीआर भरने पर मिलेगा टैक्स

बैंक लोन लेने के लिए आईटीआर भरनी होती है। अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बैंक का लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन लेने के लिए आईटीआर एक जरूरी डॉक्यूमेंट है।

कई तरह के मिलते हैं फायदे

अगर आप समय पर आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें कई छूट के फायदे मिलते हैं। कई बार टैक्स में छूट जैसे कई ऑफर सरकार चलाती है।

इन लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। पुराने टैक्स सिस्टम में यह छूट 2.5 लाख रुपये है। यही छूट 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 3 लाख रुपये तक मिलती है।

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First Published: Jul 13, 2023 5:02 PM

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