फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। अब सिर्फ एक महीना का समय बचा है। इसलिए आपको ITR फाइलिंग का काम जल्द पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम समय में फाइलिंग से बचना चाहिए। डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइलिंग के कई फायदे हैं। आइए जानते हैं 31 जुलाई तक किसके लिए ITR फाइल करना जरूरी है।
अगर सैलरी से आपकी कुल सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है, एक घर है और इनकम के दूसरे स्रोत हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले ITR-1 फॉर्म भरना होगा। ITR फाइलिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाना होगा। आपको ID और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा। आमतौर पर पैन या आधार यूजर आईडी होता है।
आइए ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को एक-एक स्टेप की मदद से समझते हैं:
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉग-इन करें।
2. 'E-File' पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें।
3. मेन्यू से 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' सेलेक्ट करें।
4. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सेलेक्ट करें।
5. मोड ऑफ फाइलिंग ऑप्शन में 'ऑनलाइन' सेलेक्ट करें।
6. अप्लिकेशन स्टेटस में 'इंडिविजुअल' सेलेक्ट करें। लैंडिंग पेज पर ITR-1 सेलेक्ट करें।
7. फिर 'Let's get Started' पर क्लिक करें।
8. ITR फाइलिंग के अप्लिकेबल रिजन को सेलेक्ट करें और 'Continue Option' पर क्लिक करें।
9. फिर आपको 5 टैब्स को वैलिडेट करना होगा। इनमें-पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी शामिल हैं। आपको इन्हें 'Lets's validate your pre-filled return' ऑप्शन से वैलिडेट करना होगा।
10. फिर Return Summary पर जाए और यह चेक करें कि इस ऑप्शन में दिखने वाले सभी 5 टैब्स कनफर्म दिखा रहे हैं। 5 टैब्स चेक करने के बाद 'Proceed' पर क्लिक करें।
11. टैक्स समरी में आप अपनी टैक्स समरी (Nil, payable and refund) देख सकते हैं।
12. फिर डिक्लेरेशन टैब पर जाए और वहां मांगी गई जानकारियां भर दें। उसके बाद 'Preview Return' ऑप्शन पर क्लिक करें।
13. यह चेक करने के बाद कि सभी जानकारियां सही भरी गई हैं आपको 'Proceed To Validation' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपको कही गलत जानकारी दिखाई देती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको 'Edit' ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा।
14. ITR को सही तरीके से वैलिडेट करने के बाद आपको इसे वेरिफाय भी करना होगा। इसे आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग आदि के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ITR-V का प्रिंट आउट निकालना होगा। इस पर हस्ताक्षर कर इसे CPC, Income Tax Department, Bengaluru के पते पर पोस्ट करना होगा। यह काम आपको रिटर्न फाइलिंग के 120 दिन के अंदर कर लेना होगा।