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New GST Rates for Popcorn: थिएटर में मूवी का मजा होगा और महंगा! पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगी कीमत

New GST Rates for Popcorn: आमतौर पर बाहर थिएटर में जाकर मूवी देखने के शौकीन इसका मजा पॉपकॉर्न के साथ उठाते हैं। हालांकि इस शौक पर कितना खर्च होगा, यह पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हो रही जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी की नई दरें तय की गई हैं

अपडेटेड Dec 21, 2024 पर 3:46 PM
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नमक और मसाले वाला खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। हालांकि इस दर से जीएसटी तभी लगेगी, जब यह डिब्बाबंद नहीं है। डिब्बाबंद और लेबल के साथ इस पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। (File Photo- Pexels)

New GST Rates for Popcorn: आमतौर पर बाहर थिएटर में जाकर मूवी देखने के शौकीन इसका मजा पॉपकॉर्न के साथ उठाते हैं। हालांकि इस शौक पर कितना खर्च होगा, यह पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हो रही जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी की नई दरें तय की गई हैं। यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हो रही है और इसमें पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दरों को इससे जोड़ा गया है कि यह किस फॉर्म में बिक रहा है। यह जानकारी सीएनबीसी-टीवी18 को सूत्रों के जरिए मिली है।

किस पॉपकॉर्न पर कितनी जीएसटी?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मूवी हॉल और थिएटर में नमक और मसाले वाला खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। हालांकि इस दर से जीएसटी तभी लगेगी, जब यह डिब्बाबंद नहीं है। डिब्बाबंद और लेबल के साथ इस पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। इतना ही नहीं, चीनी वाली पॉपकॉर्न यानी कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी क्योंकि इससे पॉपकॉर्न का कैरेक्टर बदलकर शुगर कंफेक्शनरी का हो जाता है।


इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर क्या हुआ फैसला?

एक अरसे से इंश्योरेंस सेक्टर और आम लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में राहत का इंतजार कर रहे हैं। इस बार काफी उम्मीदें थीं। हालांकि बिहार की उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के बीच इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई तो इसे टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब इस पर एक और बैठक करनी होगी और अगली बैठक जनवरी में होनी है। बता दें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को मौजूदा 18 फीसदी से 5 फीसदी करने का प्रस्ताव था। हालांकि राज्यों ने रेवेन्यू में गिरावट की आशंका पर इससे सहमति नहीं जताई।

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