सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने विदेश जाने के लिए इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (ITCC) जरूरी करने को लेकर चल रही अटकलों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। हालिया रिपोर्ट के उलट, सभी नागरिकों के लिए विदेश जाने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। दरअसल, इस सिलसिले में फाइनेंस एक्ट, 2003 के जरिये प्रावधान किया गया था और इसमें उन परिस्थितियों का जिक्र है, जब भारत में रहने वाले शख्स के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाता है।
