Finance Ministry ने 28 जून को बड़ा ऐलान किया। उसने विदेश में खर्च पर TCS का ज्यादा रेट लागू करने का फैसला तीन महीने के लिए टाल दिया है। पहले 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीसीएस को सरकार ने 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 28 जून के ऐलान के बाद TCS का बढ़ा हुआ रेट 1 अक्टूबर से लागू होगा। वित्तमंत्रालय ने इस मसले के बारे में एक दूसरा बड़ा ऐलान भी किया है। उसने कहा है कि विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च Liberalised Remittances Scheme (LRS) के दायरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर के बाद भी ऐसे ट्रांजेक्शंस पर TCS लागू नहीं होगा।
