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विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर 30 सितंबर तक नहीं चुकाना होगा ज्यादा टैक्स, ज्यादा TCS का नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू

फाइनेंस मिनिस्ट्री के 28 जून के ऐलान के बाद TCS का बढ़ा हुआ रेट 1 अक्टूबर से लागू होगा। वित्तमंत्रालय ने इस मसले के बारे में एक दूसरा बड़ा ऐलान भी किया है। उसने कहा है कि विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च Liberalised Remittances Scheme (LRS) के दायरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर के बाद भी ऐसे ट्रांजेक्शंस पर TCS लागू नहीं होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2023 पर 11:07 AM
विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर 30 सितंबर तक नहीं चुकाना होगा ज्यादा टैक्स, ज्यादा TCS का नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में बजट सत्र के दौरान संसद में कहा था कि RBI को विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड पेमेंट को LRS के तहत लाने को कहा गया है, क्योंकि ऐसे पेमेंट अभी TCS चुकाने से बच जाते हैं।

Finance Ministry ने 28 जून को बड़ा ऐलान किया। उसने विदेश में खर्च पर TCS का ज्यादा रेट लागू करने का फैसला तीन महीने के लिए टाल दिया है। पहले 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीसीएस को सरकार ने 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 28 जून के ऐलान के बाद TCS का बढ़ा हुआ रेट 1 अक्टूबर से लागू होगा। वित्तमंत्रालय ने इस मसले के बारे में एक दूसरा बड़ा ऐलान भी किया है। उसने कहा है कि विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च Liberalised Remittances Scheme (LRS) के दायरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर के बाद भी ऐसे ट्रांजेक्शंस पर TCS लागू नहीं होगा।

क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन LRS के दायरे से बाहर

मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है, "बैंकों और कार्ड नेटवर्क्स को अपने आईटी आधारित सॉल्यूशंस में जरूरी बदलाव के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने 16 मई, 2023 के अपने नोटिफिकेशन के इंप्लिमेंटेशन को टालने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन अब LRS के दायरे में नहीं आएंगे। इसलिए इन पर टीसीएस नहीं लगेगा। 19 मई, 2023 को जारी की गई प्रेस रिलीज अब निलंबित हो गई है।"

वित्तमंत्री ने संसद में बताया था सरकार का प्लान

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