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मकान मालिक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लौटाया? क्या हैं किरायेदार के कानूनी अधिकार

Tenant rights: भारत में किरायेदारों को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी के लिए कानूनी अधिकार हैं। एग्रीमेंट, सबूत और बातचीत से समाधान संभव है। जरूरत पड़ने पर लीगल नोटिस, उपभोक्ता फोरम या कोर्ट का सहारा लें। जागरूक रहना जरूरी है।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 06, 2025 पर 10:19 PM
मकान मालिक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लौटाया? क्या हैं किरायेदार के कानूनी अधिकार
किराए पर घर लेने से पहले एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है।

Tenant rights: भारत में किराए के मकान में रहने वाले लोगों को कई कानूनी और जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। इसमें सबसे अहम है- सिक्योरिटी डिपॉजिट। आमतौर पर किरायेदार जब मकान छोड़ते हैं और उसमें कोई गंभीर नुकसान नहीं होता, तो मकान मालिक को डिपॉजिट लौटाना होता है। लेकिन हकीकत में कई बार ऐसा नहीं होता। कई मकान मालिक बिना कारण या गलत दलील देकर पैसे रोक लेते हैं।

किराए के समझौते को समझना जरूरी

किराए पर घर लेने से पहले एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि डिपॉजिट की रकम कितनी है, कैसे दी गई है, किस आधार पर पैसा काटा जा सकता है और रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी।

आप जब भी घर खाली कर रहे हों, मकान मालिक से लिखित में यह जरूर लें कि कितनी रकम लौटाई जा रही है। यह भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में आपके पक्ष में काम आएगा।

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