ये पेंशनर्स 1 अक्टूबर से जमा कर सकते लाइफ सर्टिफिकेट, सरकार ने दी राहत

Jeeven Praman: केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण (Life Certificate) जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन समय पर मिलती रहे। 80 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनर्स को सरकार ने खास सुविधा दी है

अपडेटेड Nov 27, 2024 पर 5:19 PM
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EPFO Pension: ईपीएफओ के पेंशनर्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है।

Jeeven Praman: केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण (Life Certificate) जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन समय पर मिलती रहे। 80 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनर्स को सरकार ने खास सुविधा दी है। ये पेंशनर्स 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जबकि, अन्य पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होती है।

जीवन प्रमाण क्या है?

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक डिजिटल प्रमाण पत्र है, जिसे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग) के जरिए तैयार किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पेंशनर्स को हर साल पेंशन विभाग में जाकर यह साबित करने की जरूरत खत्म कर देता है कि वे जीवित हैं। इसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मान्य है। यह सुविधा बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आसान है। ताकि, उन्हें पेंशन की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख


80 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2024 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से इसे जमा करना शुरू करेंगे। आमतौर पर इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर होती है। हालांकि, सरकार इसे बढ़ा भी सकती है।

अगर जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया तो क्या होगा?

अगर पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी दिसंबर और आगे की पेंशन रुक जाएगी। बाद में जब भी जीवन प्रमाण पत्र जमा होगा। उसके बाद पेंशन सिस्टम में अपडेट होते ही अगले पेमेंट में पूरी पेंशन और बकाया अमाउंट मिल जाएगा। अगर तीन साल या उससे ज्यादा समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन फिर से शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।

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First Published: Oct 05, 2024 4:45 PM

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