ट्रैफिक चालान निपटाने का आज 13 सितंबर को है मौका! दिल्ली-मुंबई समेत कई जगहों पर लगेगी लोक अदालत

Traffic Challan: अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है। शनिवार 13 सितंबर को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं

अपडेटेड Sep 13, 2025 पर 6:35 AM
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Traffic Challan: अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है।

Traffic Challan: अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है। शनिवार 13 सितंबर को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इसमें ट्रैफिक चालानों समेत कई मामलों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा।

दिल्ली में कहां और कैसे लगेगी लोक अदालत?

लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। ये सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशंस और परमानेंट लोक अदालतों में भी होगी। यहां केस जल्दी और आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। खास बात ये है कि कोर्ट फीस वापस मिलती है और फैसला तुरंत मान्य हो जाता है।


किस तरह के चालान निपटेंगे?

लोक अदालत में इस बार खास ध्यान ट्रैफिक चालानों पर है। केवल 31 मई 2025 तक के कंपाउंडेबल चालान या नोटिस ही शामिल होंगे। इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक भी है। traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat

हर दिन 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल लिमिट 1.8 लाख चालानों की है। चालान स्लिप पर ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर और टाइमिंग लिखी होगी।

कितनी मिलेगी राहत?

लोक अदालत में चालान पर अच्छी-खासी छूट मिलती है। आमतौर पर 30% से 75% तक की राहत दी जाती है। कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये केस और जज के निर्णय पर निर्भर करता है। यहां माहौल सामान्य अदालत जैसा नहीं होता, बल्कि अधिकारी और वकील समझौते की दिशा में काम करते हैं। तय रकम भरते ही चालान या केस तुरंत बंद हो जाता है।

महाराष्ट्र में भी लगेगी लोक अदालत

दिल्ली के साथ-साथ मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी आज लोक अदालत आयोजित हो रही है। महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अनुसार इस साल लोक अदालतें 22 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को लगनी तय हैं।

क्यों है खास?

लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें केस का निपटारा जल्दी, सस्ता और बिना झंझट के होता है। खासतौर पर ट्रैफिक चालान जैसे मामलों में ये बेहद मददगार है। अगर आपके पास पुराने चालान पड़े हैं, तो आज का दिन उन्हें आधी-तिहाई रकम में निपटाने का सुनहरा मौका है।

MoneyControl News

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First Published: Sep 13, 2025 6:35 AM

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