UPS Pension: सरकारी 30 सितंबर तक पेंशन सिस्टम का चुनाव कर लें। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। कर्मचारी चाहें तो NPS से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।
UPS एक फंड-बेस्ड पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बेसिक पे + डीए का 10% योगदान करते हैं। इसके अलावा सरकार एक्स्ट्रा 8.5% योगदान भी देगी। इस योगदान के आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी। UPS का मकसद कर्मचारियों को तय और सेफ पेंशन देना है।
कौन ले सकता है UPS का फायदा?
यह स्कीम उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद जॉइन हुए हैं। NPS के तहत आते हैं। लेकिन रेल कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, ऑल इंडिया सर्विसेज और अन्य कुछ केटेगरी इसमें शामिल नहीं होंगी। नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी जॉइन करेंगे, वे भी 30 दिन के भीतर UPS चुन सकते हैं।
NPS मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें रिटर्न इक्विटी और डेट मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। UPS में पेंशन की गारंटी है। UPS के तहत कम से कम 10 साल सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारी को 10,000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी मिलेगी। वहीं, अगर किसी ने 25 साल सर्विस की है तो उसे आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
NPS और UPS दोनों में ही कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान इनकम टैक्स से छूट पाता है। सरकार के 14% तक योगदान पर भी छूट मिलती है। UPS में सरकार का एक्स्ट्रा 8.5% योगदान इसे और आकर्षक बनाता है।
कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर कुल 20% योगदान करते हैं।
सरकार का एक्स्ट्रा 8.5% योगदान पूल फंड में जाता है।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में भी 25 साल सर्विस पूरी होने पर पेंशन मिलेगी।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी को लंपसम पैसा निकालेन का भी ऑप्शन मिलेगा। यह रकम हर 6 महीने की सर्विस पर 10% मंथली वेतन के आधार पर मिलेगी।
NPS से UPS में कैसे शिफ्ट करें?
कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से UPS चुन सकते हैं।
PRAN नंबर और जन्मतिथि डालकर NPS to UPS Migration चुनें।
मोबाइल/ईमेल पर आए OTP से वेरिफाई करें।
डिक्लेरेशन पढ़कर स्वीकार करें और e-Sign करें।
आधार से OTP डालकर वैरिफाई करें।
प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन सबमिट हो जाएगा और एक रसीद नंबर मिलेगा।
इसे भरकर हेड ऑफ ऑफिस को दें।
वहां से यह DDO और फिर CRA को भेजा जाएगा।
आवेदन के 20 दिन के अंदर पहली किश्त जमा करनी होगी।