उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई ताजा कैबिनेट बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम निर्णय राज्य के आंगनवाड़ी महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन का रहा। इस बदलाव के तहत राज्य के कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में 50 प्रतिशत को सीधे सुपरवाइजर पद पर प्रमोट किया जाएगा। इससे पहले यह कोटा 40 प्रतिशत था, जिसमें 10 प्रतिशत मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आरक्षित था, जिसे अब मुख्य प्रमोशन कोटे में शामिल कर दिया गया है।
मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में परिवर्तित करना
कैबिनेट ने केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के तहत राज्य के सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने का निर्णय लिया है। इससे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नत किया जाएगा, जिससे उनके कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों का विस्तार होगा। ऐसे कदम से न केवल सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रेरणा और अवसर भी पैदा होंगे।
राज्य सरकार ने रायपुर और उसके आस-पास के विधानसभा प्रस्तावित इलाकों को फ्रिज जोन में मामूली संशोधन करते हुए वहां छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए आवास विकास विभाग द्वारा मानक निर्धारित किए जाएंगे।
साथ ही, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इसमें अब स्वास्थ्य कर्मियों को पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद जीवन काल में एक बार अपने स्थान का पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति मिलेगी। नए स्थानांतरण के बाद वे नए जनपद के कैडर में सबसे जूनियर होंगे। यह बदलाव पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय जनपदों में ट्रांसफर की सुविधा भी प्रदान करेगा।
सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव
यह बदलाव प्रदेश में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे सुपरवाइजर पदोन्नति से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और महिला नेतृत्व को बल मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का पूर्ण केंद्र में रूपांतरण सेवा की गुणवत्ता बढ़ाएगा, जिससे विकासात्मक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण के नियमों में सुधार से कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार स्थानांतरण सरल होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बेहतर और प्रभावशाली होगी। फ्रिज जोन में निर्माण की अनुमति से आवास विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।