चला रहे हैं पुरानी गाड़ी? अब देनी होगी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने पर ज्यादा फीस- बदले नियम

वाहनों की सेल को बढ़ावा देने के लिए वाहन कबाड़ नीति को नोटिफाई कर दिया है

अपडेटेड Oct 06, 2021 पर 2:08 PM

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (ministry of road transport and highways) ने पुराने वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करने और सभी वर्गों में वाहनों की सेल को बढ़ावा देने के लिए वाहन कबाड़ नीति (vehicle scrappage policy) को नोटिफाई कर दिया है। यह नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी।

नई नीति के तहत ग्राहकों को अपने पुराना गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 15 वर्ष से अधिक के कमर्शियल वाहनों और 20 वर्षों से अधिक के पैसेंजर वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना होगा, यदि वे फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास नहीं करते। साथ ही सरकारी विभागों को भी अपने वाहनों को 15 साल तक इस्तेमाल करने के बाद छोड़ना होगा।
नई नीति से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। फ्यूल इंपोर्ट कम होगा, पार्ट्स का रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, रिप्लेसमेंट डिमांड को पूरा किया जा सकेगा और ऑटोमेटिव इकोसिस्टम को बेहतर किया जा सकेगा।

नीति प्रदूषण में कमी, ईंधन आयात बिल में कमी, पुर्जों के बेहतर पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग, प्रतिस्थापन संबंधित मांग की पीढ़ी, और मोटर वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के इस हिस्से को संरचित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित कुछ स्पष्ट लाभ प्रदान कर सकती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक भारत में 17 लाख पुराने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन बिना वैध प्रमाण पत्र के हैं। साथ ही 20 साल से पुराने हल्के मोटर वाहनों की संख्या 51 लाख से ज्यादा है.
नई प्रणाली के अनुसार मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज पर 300 रुपये खर्च होगा। हालांकि, 15 साल से अधिक पुराने   वाहन के रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने पर ग्राहकों को 1,000 रुपये खर्च करने होंगे। ज्यादा रिन्युअल फीस इसलिए रखी गई है ताकि लोगों को पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित किया जा सके।

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