NPS Scheme: रिटायरमेंट बाद हर महीने चाहिए 50,000 रुपये पेंशन, जानें कितना करना होगा मासिक निवेश

रिटायरमेंट बाद ज्यादातर सभी को अपने महीने के खर्च की चिंता होती है

अपडेटेड Nov 22, 2021 पर 5:34 PM

NPS Calculator: रिटायरमेंट बाद ज्यादातर सभी को अपने महीने के खर्च की चिंता होती है। अगर आप भी टेंशनफ्री बिना किसी पैसे की तंगी के जीना चाहते हैं तो इस सरकार की बनाई स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए नौकरी के दौरान ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी होगी। ताकि, रिटायरयमेंट के समय बड़ा फंड बन सके और रेगुलर पेंशन आती रहे। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक बेस्‍ट ऑप्‍शन हो सकता है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में..

NPS में कर सकते हैं निवेश

NPS में अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैंऔर एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 1.56 करोड़ रुपये एक साथ मिल जाएंगे। फिर 1.04 करोड़ एन्‍युटी में चले जाएंगे। अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 51,848 रुपये की पेंशन मिलेगी। एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी।


अगर 21 साल की उम्र में करते हैं निवेश

अगर निवेशक की औसत उम्र 21 साल है और वह मासिक 4,500 रुपये निवेश करता है तो 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक वह 39 साल निवेश करेगा। यानी वह सालाना 54000 रुपये निवेश करेगा और 39 साल में योजना में 21.06 लाख रुपये निवेश होगा। यदि 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो मैच्योरिटी पर 2.59 करोड़ रुपये हो जाएगी। यानी फिर आपको रिटायर होने पर 51,848 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। इसमें एक अनुमान के मुताबिक कैलकुलेशन किया गया है।

ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS

1 ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें।

2 न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें। आपका मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।

3 अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें।

4 इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।

5 आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।

6 आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।

7 पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी।

8 इन्वेस्टमेंट करने के बाद e-sign/print registration form पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें। ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।

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