PAN-Aadhaar linking deadline: पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन पास आने लगी है। अगर आप 7 दिनों में ऐसा नहीं करते तो 1 अप्रैल से आपका पैन ऑपरेटिव नहीं रहेगा। आप पैन से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास 31 मार्च 2023 तक का ही समय है। आइए जानते हैं आप कैसे एक SMS भेजकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो बंद हो जाएंगी टैक्स से जुड़ी ये सर्विस
1) आप निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
2) पेंडिंग टैक्स रिटर्न को प्रोसेस नहीं किए जाएंगे
3) निष्क्रिय पैन को टैक्स रिफंड भी जारी नहीं किया जाएगा।
4) पैन निष्क्रिय होने के बाद अगर आपकी रिटर्न में कोई परेशानी है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे।
5) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर हायर रेट पर टैक्स कटेगा क्योंकि इसमें आपकी सेविंग सेव नहीं होगी।
SMS के जरिये लिंक करें आधार
1. टाइप करें “UIDPAN < 12 डिजिट का आधार नंबर > < 10 डिजिट का पैन नबंर > "
2. इस SMS को 56161 या 567678 पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से भेज दें।
इनकम टैक्स पोर्टल क जरिये कर सकते हैं लिंक
स्टेप 1: ‘https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/‘ वेबसाइट पर जाएं। ये इनकम टैक्स का पोर्टल है।
स्टेप 2: क्विक लिंक्स पर दिये लिंक आधार पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ये आपको नए पेज पर ले जाएगा। यहां आपको पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।
ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस
1 सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
2 वेबसाइट पर आपको Quick links का ऑप्शन दिखाई देगा।
3 यहां आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करिए।
4 फिर आपको पैन और आधार कार्ड से जुड़ी डिटेल्स को डालना होगा।
5 इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस के विकल्प पर जाना होगा
6 इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप खुलेगा इसमें आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगल लिंक है तो ठीक है। अगर नहीं तो ऊपर बताए तरीके से तुरंत लिंक कर दीजिए।