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ITR Deadline Miss: 31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो क्या होगा? जानिए पेनल्टी, नोटिस और कितने का हो सकता है नुकसान

What If You Miss July 31 ITR Filing Deadline: अगर आप भी 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक अपना ITR फाइल करने से चूक जाते हैं, तो आपको न केवल भारी लेट फीस देनी पड़ सकती है, बल्कि कई वित्तीय नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। जानिए पूरी डिटेल्स

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 29, 2026 पर 4:41 PM
ITR Deadline Miss: 31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो क्या होगा? जानिए पेनल्टी, नोटिस और कितने का हो सकता है नुकसान
31 जुलाई की तारीख बीतने के बाद ITR फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत जुर्माना लगाया जाता है

Income Tax Return Deadline Consequence: एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई 2026 है। हर साल लाखों टैक्सपेयर्स अंतिम समय में किसी तकनीकी खराबी या लापरवाही के कारण अपनी डेडलाइन मिस कर देते हैं।

अगर आप भी 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक अपना ITR फाइल करने से चूक जाते हैं, तो आपको न केवल भारी लेट फीस देनी पड़ सकती है, बल्कि कई वित्तीय नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि डेडलाइन मिस करने पर आपके पास क्या विकल्प हैं।

31 जुलाई के बाद क्या होगा? बिलेटेड ITR का ऑप्शन

अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो इनकम टैक्स कानून की धारा 139(4) के तहत आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) दाखिल करने का मौका मिलता है। ऐसे में आप अपना बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर आपको लेट फीस और ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

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