वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकों से यह देखने का आग्रह किया कि वह ये चेक करें कि अकाउंट्स में नॉमिनी का नाम फाइल है या नहीं? बैंक खातों या एफडी में कई बार नॉमिनी का नाम नहीं होने पर वह पैसा बैंकों में लावारिसों की तरह पड़ा रहता है। अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या नॉमिनी को मृतक की संपत्ति भी विरासत में मिलती है? और यदि नहीं तो कानूनी उत्तराधिकारी कौन होता है? आइए जानते हैं कि नॉमिनी और उत्ताराधिकारी के बीच क्या अंतर होता है।
