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ATM से निकल गए हैं फटे हुए नोट? अब बैंक करेगा वापिस- SBI ने बताया तरीका

कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक में अप्लाई करना होगा जिसके ATM से कैश निकाला है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 31, 2021 पर 4:23 PM
ATM से निकल गए हैं फटे हुए नोट? अब बैंक करेगा वापिस- SBI ने बताया तरीका

पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ा है। कई बार हमें कैश की जरूरत होती है तो हम ATM से पैसा निकालने के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है के कैश निकालते समय नोट फटे हुए निकलते हैं और उन्हें बदलने का विकल्प नहीं होता। ये नोट कई बार मार्केट या दुकानों पर भी नहीं चल पाते। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप ये नोट बदल सकते हैं।

कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक में अप्लाई करना होगा जिसके एटीएम से कैश निकाला गया है। आपको उसमें ATM  से पैसा निकालने की तारीख, समय और स्थान बताना होगा जहां से आपने पैसे निकाले थे और साथ ही पैसा निकालने की स्लिप भी लगानी होगी। अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देनी होगी।

RBI के नियम के मुताबिक कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता लेकिन एक यूजर की शिकायत को ट्विटर पर बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाने चाहिए। SBI ने कहा कृपया ध्यान दें कि नोटों को हमारे एटीएम में लोड करने से पहले अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से चेक किया जाता है। इसलिए गंदे/कटे हुए नोटों का निकलना असंभव है। हालांकि, आप SBI की ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं।

एसबीआई के अनुसार कोई व्यक्ति सामान्य बैंकिंग/कैश संबंधित केटेगरी में https://crcf.sbi.co.in/ccf/ पर इसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह लिंक भारतीय स्टेट बैंक के ATM के लिए है। कोई भी बैंक एटीएम से कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है। साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपये तक का हर्जाना भी देना पड़ सकता है।

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