कोई व्यक्ति या टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड टैक्स रिटर्न को ITR-U या updated ITR कहते हैं। ये रिटर्न अपनी पहले फाइल की गई टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की गलती जैसे इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं। ITR-U वह टैक्सपेयर्स भी फाइल कर सकते हैं जो तय तारीख पर अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएं हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलती निकालता है तो वह आपको नोटिस भेजेगा और जुर्माना टैक्स चोरी का 300% तक हो सकता है।
