Income Tax Return Deadline 2026: एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, पोर्टल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इस बीच शनिवार को कई करदाताओं ने इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियों और स्लो डाउन की शिकायत की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस साल भी 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी? आइए जानते हैं मौजूदा स्थिति और टैक्स एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है।
