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ITR Filing Deadline: 31 जुलाई पास, क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन? जानिए एक्सपर्ट्स की राय और ताजा अपडेट

Will ITR Filing Deadline Extend: पिछले साल ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी तकनीकी दिक्कतों के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ी थी। पहले 31 जुलाई से 15 सितंबर और फिर 16 सितंबर तक। वैसे पिछले साल की तुलना में इस बार फाइलिंग प्रक्रिया काफी सुचारू रही है

Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 29, 2026 पर 12:24 PM
ITR Filing Deadline: 31 जुलाई पास, क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन? जानिए एक्सपर्ट्स की राय और ताजा अपडेट
करदाताओं ने इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियों और स्लो डाउन की शिकायत की है

Income Tax Return Deadline 2026: एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, पोर्टल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इस बीच शनिवार को कई करदाताओं ने इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियों और स्लो डाउन की शिकायत की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस साल भी 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी? आइए जानते हैं मौजूदा स्थिति और टैक्स एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है।

क्या बढ़ेगी ITR की डेडलाइन? एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात

Tax2win के सीईओ और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी के मुताबिक, फिलहाल डेडलाइन आगे बढ़ने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। उनका कहना है कि, 'फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और डेडलाइन से पहले तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।'

किंस स्थिति में बढ़ सकती है डेट?

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