लैप्स करने से पहले कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराने में है समझदारी, जानिए क्यों

अगर आप बगैर इंश्योरेंस वाली कार चलाते पकड़े जाते हैं तो पहली बार आपको 2000 रुपये जुर्माना या तीन महीने तक जेल हो सकती है। आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है

अपडेटेड Jun 07, 2022 पर 12:08 PM
पॉलिसी लैप्स करने के 90 दिन के अंदर अगर फिर से इंश्योरेंस करा लेते हैं तो बीमा कंपनी आपको NCB का लाभ देती है।

क्या आपको याद है कि आपकी कार का इंश्योरेंस (Motor Insurance) कब लैप्स कर रहा है? इंश्योरेंस लैप्स करने से पहले उसे रिन्यू (Renewal of Car Insurance) कराना होगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 146 के मुताबिक कार को चलाने के लिए उसका थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसीलिए हर साल कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है।

अगर आपने इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कराया है तो आपकी कार का एक्सिडेंट होने या किसी तरह का डैमेज होने पर उसे ठीक कराने का खर्च आपको खुद उठाना होगा। इसके अलावा अगर आप बगैर इंश्योरेंस वाली कार चलाते पकड़े जाते हैं तो पहली बार आपको 2000 रुपये जुर्माना या तीन महीने तक जेल हो सकती है। आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। दूसरी बार बगैर इंश्योरेंस कार चलाते पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है। जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।

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अगर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है तो उसे ब्रेक-इन पॉलिसी माना जाता है। ऐसी स्थिति में दोबारा इंश्योरेंस कराने के लिए आपकी कार का इंस्पेक्शन होगा। आप सेल्फ-इंस्पेक्शन कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी का कोई रिप्रजेंटेटिव आपकी कार का इंस्पेक्शन कर सकता है। इसलिए अगर आपकी कार का इंश्योरेंस लैप्स कर गया है तो तुरंत दोबारा इंश्योरेंस कराना जरूरी है।

आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी यह काम कर सकते हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। सभी डिटेल भरना होगा। फिर आपको कोट मिलेगा। अगर आप पहले की बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरी कंपनी से अपनी कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन कई इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैं, जो अलग-अलग कंपनी के प्रीमियम की जानकारी देते हैं।

नो क्लेम बोनस (NCB) के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। इससे आपका प्रीमियम काफी घट जाता है। अगर आप एक साल के इंश्योरेंस पीरियड में बीमा कंपनी से किसी तरह के डैमेज के लिए क्लेम नहीं करते हैं तो आपको NCB के रूप में इनाम मिलता है। पहले क्लेम-फ्री साल में एनसीबी 20 फीसदी से शुरू होता है। फिर यह धीरे-धीरे बढ़कर 50 फीसदी तक जाता है।

पॉलिसी लैप्स करने के 90 दिन के अंदर अगर फिर से इंश्योरेंस करा लेते हैं तो बीमा कंपनी आपको NCB का लाभ देती है। इसलिए समय पर इंश्योरेंस रिन्यू कराना जरूरी है। अच्छा होगा अगर आप पॉलिसी लैप्स करने की तारीख को याद रखें।

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