क्या आपको याद है कि आपकी कार का इंश्योरेंस (Motor Insurance) कब लैप्स कर रहा है? इंश्योरेंस लैप्स करने से पहले उसे रिन्यू (Renewal of Car Insurance) कराना होगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 146 के मुताबिक कार को चलाने के लिए उसका थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसीलिए हर साल कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है।
