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कौन हैं DC के बल्लेबाज अभिषेक पोरेल? हाई कोर्ट ने रेप के आरोप में दिया गिरफ्तारी का आदेश, जानें पूरा मामला

23 वर्षीय अभिषेक पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला के साथ रेप के आरोप में कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं

Edited By: Ankita Pandeyअपडेटेड Jul 21, 2026 पर 3:04 PM
कौन हैं DC के बल्लेबाज अभिषेक पोरेल? हाई कोर्ट ने रेप के आरोप में दिया गिरफ्तारी का आदेश, जानें पूरा मामला
अभिषेक पोरेल ने कथित तौर पर महिला को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रोके रखा

आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के लिए खेलने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक महिला की ओर से लगाए गए रेप के आरोप से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद पोरेल कानूनी विवाद में फंस गए हैं और अब आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच के तहत मोगरा पुलिस को अभिषेक पोरेल के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया जाए ताकि शिकायत करने वाली महिला की तस्वीरें या वीडियो किसी भी तरह से आगे शेयर न हो सकें। महिला का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और दोनों के निजी पलों की रिकॉर्डिंग भी की।

अदालत ने आदेश में क्या कहा

अदालत के आदेश के मुतबिक, "6 जुलाई, 2026 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिटीशनर से एक पेन ड्राइव/स्टोरेज डिवाइस जब्त किया गया है, जिसमें कुछ डेटा होने की बात सामने आई है। ऐसे में आरोपियों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करना जरूरी है, ताकि उनमें मौजूद डेटा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न किया जा सके।"

अदालत ने आगे कहा, "6 जुलाई, 2026 की रिपोर्ट में संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से आरोपियों को पकड़ने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन, अब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 को पकड़ने के प्रयास जारी रखें और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करें, ताकि उनमें मौजूद आपत्तिजनक सामग्री आगे प्रसारित न हो सके।"

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