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iPhone 15 ओवरहीट हुआ तो हरियाणा का ग्राहक पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट, ऐपल से यूं जीत गया 55000 रुपये हर्जाने का केस

Apple को iPhone 15 की खराबी के मामले में ग्राहक को कुल ₹55,500 देने का आदेश दिया गया है। इसमें ₹45,500 रिफंड, ₹5,000 मुआवजा और ₹5,000 कानूनी खर्च शामिल हैं। कंपनी फोन से छेड़छाड़ का आरोप साबित नहीं कर पाई थी

Edited By: Ankita Pandeyअपडेटेड Aug 17, 2026 पर 3:56 PM
iPhone 15 ओवरहीट हुआ तो हरियाणा का ग्राहक पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट, ऐपल से यूं जीत गया 55000 रुपये हर्जाने का केस
इसके बाद आयोग ने Apple को फोन की पूरी खरीद कीमत ₹45,500 वापस करने का आदेश दिया

एप्पल के iPhone में अक्सर लोगों को हीटिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के एक ग्राहक के फोन में बार-बार ओवरहीटिंग के साथ ब्लूटूथ और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या आ रही थी। iPhone 15 में बार-बार हो रही इस समस्या के बाद ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में Apple India को बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई के बाद Apple India को ग्राहक को ₹45,500 का रिफंड देने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

एप्पल को देना पड़ा ₹55,500

रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने iPhone 15 से जुड़े एक मामले में Apple India की सेवा में कमी मानी है। आयोग के मुताबिक, कंपनी ये साबित नहीं कर पाई कि ग्राहक ने फोन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की थी। इसके बाद आयोग ने Apple को फोन की पूरी खरीद कीमत ₹45,500 वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा ग्राहक को परेशानी के लिए ₹5,000 मुआवजा और केस लड़ने में हुए खर्च के लिए ₹5,000 अलग से देने को कहा गया है। इस फैसले के बाद कंपनी को युवक को कुल ₹55,500 का भुगतान करना होगा।

फोन से नहीं हुई थी छेड़छाड़

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