PAN Aadhaar Link: आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय, फॉलो करें ये स्टेप्स

PAN Aadhaar Link: UIDAI ने नवंबर से नए नियम लागू किए हैं, जो आधार अपडेट को तेज, आसान और ज्यादा डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यह है कि अब लाखों यूजर्स बिना किसी सरकारी केंद्र पर जाए खुद ऑनलाइन के जरिए नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी अपडेट कर लें।

अपडेटेड Nov 04, 2025 पर 10:41 AM
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आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय, फॉलो करें ये स्टेप्स

PAN Aadhaar Link: UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने नवंबर से नए नियम लागू किए हैं, जो आधार अपडेट को तेज, आसान और ज्यादा डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य लाखों यूजर्स के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिना किसी सरकारी केंद्र पर जाए नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। यहां पूरी गाइड दी गई है।

आधार अपडेट अब पूरी तरह से ऑनलाइन

नए नियमों के तहत, व्यक्ति अब myAadhaar पोर्टल के माध्यम से अपने से जुड़ी सामान्य जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं - जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर शामिल हैं।


पोर्टल अब आपकी जानकारी को पैन या पासपोर्ट जैसे अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस-वेरिफाई करता है, जिसका अर्थ है कि वेरिफिकेशन के लिए कई दस्तावेज अपलोड करने या आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता कम हो गई है।

हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटो के लिए, यूजर्स को अभी भी अधिकृत आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाना होगा।

आधार शुल्क संरचना में संशोधन

  • UIDAI ने विभिन्न प्रकार के आधार अपडेट के लिए एक संशोधित शुल्क संरचना भी शुरू की है:
  • ₹75 लगेगा अगर आप नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी (Demographic details) बदलवाते हैं।
  • बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये
  • ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक फ्री रहेगा
  • इसके अलावा, 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री रहेगा, ताकि माता-पिता आसानी से अपने बच्चे का आधार अपडेट कर सकें।

आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित

UIDAI ने 31 दिसंबर, 2025 तक आधार को PAN से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस समय सीमा तक लिंक न किए गए पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय (deactivate) कर दिए जाएंगे।

नए आवेदकों के लिए, पैन पंजीकरण के दौरान आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। इस बीच, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों की पहचान के लिए e-KYC के आसान तरीके, जैसे OTP या वीडियो वेरिफिकेशन, अपनाएं ताकि पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और तेज हो सके।

आधार को पैन से लिंक कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

  • सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • होमपेज के नीचे बाईं ओर "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
  • अपना 10 अंकों का PAN और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और भुगतान करें।
  • अपना अनुरोध सबमिट करें, सिस्टम लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा और पुष्टि करेगा।

आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें

  • उसी पोर्टल पर जाएं — https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • वहां “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • पेज पर यह दिखाया जाएगा कि आपका आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं।

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