Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून सहित सभी सब कन्वेंशनल एरियल इंस्ट्रूमेंट की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त के आसपास ये एरियल इंस्ट्रूमेंट दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और अहम स्थलों के लिए खतरा बन सकते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह का पद संभालने के बाद जारी किया गया ये पहला आदेश है।
इस आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन), यूएएस (मानवरहित विमान प्रणाली), माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरकॉफ्ट, क्वाडकॉप्टर और रिमोट से चलने वाले विमान जैसे सभी एरियल इंस्ट्रूमेंट की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 16 अगस्त तक के लिए लगाया गया है। आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध असामाजिक और आतंकी तत्वों द्वारा पैरा-जंपिंग या हवाई हमलों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह के आदेश में कहा गया है कि असामाजिक और आतंकवादी तत्व पैरामोटर, यूएवी, यूएएस, क्वाडकॉप्टर या पैरा-जंपिंग जैसे साधनों का इस्तेमाल कर जनता, वीआईपी और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। यह पाबंदी 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगी।
पहले ही हाई अलर्ट पर है दिल्ली
दिल्ली पुलिस के इस आदेश की कापियां सभी डीसीपी कार्यालयों, तहसीलों, पुलिस थानों, एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के दफ्तरों में लगाई जाएंगी। लाल किले पर होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां राजधानी में पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं।