Indian Railways: ट्रेन मिस हो गई? ऐसे करें रिजर्वेशन या जनरल टिकट का सही इस्तेमाल

Train Missed Ticket Rule: भारत में हर दिन ढाई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को रेलवे के जरूरी नियमों की जानकारी नहीं होती। अक्सर ट्रेन छूट जाने पर लोग सोचते हैं कि टिकट बेकार हो गया, जबकि सही नियम और प्रक्रियाओं को अपनाकर वे अपना टिकट वैध रख सकते हैं और नुकसान बचा सकते हैं

अपडेटेड Dec 15, 2025 पर 2:02 PM
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Train Missed Ticket Rule: रेलवे के ये छोटे-छोटे नियम यात्रियों को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।

भारत में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है। हर दिन लगभग ढाई करोड़ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं और अपने काम, पढ़ाई या परिवार से जुड़े सफर के लिए रेलवे पर भरोसा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद, ज्यादातर यात्रियों को रेलवे के कई अहम नियमों की सही जानकारी नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि छोटी-सी जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो जाते हैं और नुकसान भी झेलते हैं। खासतौर पर तब, जब किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है, तो यात्री घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि उनका टिकट बेकार हो गया।

जबकि असल में रेलवे ने ऐसी परिस्थितियों के लिए कुछ नियम और सुविधाएं तय की हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके नुकसान से बचा जा सकता है। जरूरी है कि यात्री इन नियमों को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं, ताकि उनका पैसा और सफर दोनों सुरक्षित रह सकें।

ट्रेन छूट गई तो क्या टिकट बेकार हो जाता है?


अक्सर ऐसा होता है कि टिकट होने के बावजूद ट्रेन छूट जाती है और यात्री मान लेते हैं कि अब टिकट किसी काम का नहीं रहा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रेलवे के नियम समझ लिए जाएं, तो इस स्थिति में भी नुकसान से बचा जा सकता है।

जनरल टिकट वालों के लिए राहत की खबर

अगर आपके पास अनरिजर्व यानी जनरल टिकट है और ट्रेन छूट गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे नियमों के मुताबिक, आप उसी टिकट से उसकी वैधता अवधि के भीतर दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर सकते हैं।

छोटी दूरी के टिकट पर 3 घंटे और लंबी दूरी के टिकट पर 24 घंटे तक ये सुविधा मिलती है।

रिजर्व टिकट वालों को भी नहीं होता पूरा नुकसान

रिजर्व टिकट होने के बावजूद ट्रेन छूट जाए, तब भी आपका पैसा पूरी तरह डूबता नहीं है। ऐसे मामलों में यात्री टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं और टिकट का रिफंड मांग सकते हैं।

टीडीआर फाइल करने का सही तरीका

ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना जरूरी होता है। तय समय सीमा में आवेदन करने पर रेलवे कुछ कटौती के बाद टिकट की रकम वापस कर देता है।

काउंटर टिकट वालों के लिए जरूरी जानकारी

अगर आपने रिजर्व टिकट रेलवे काउंटर से लिया है, तो टीडीआर भी उसी काउंटर पर जाकर फाइल करनी होगी। ध्यान रखें, ये सुविधा सिर्फ रिजर्व टिकट पर लागू होती है, जनरल टिकट पर नहीं।

नियम जानेंगे तो नुकसान से बचेंगे

रेलवे के ये छोटे-छोटे नियम यात्रियों को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। इसलिए अगली बार अगर ट्रेन छूट जाए, तो घबराने के बजाय सही जानकारी का इस्तेमाल करें और अपने पैसे को बेकार न जाने दें।

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