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Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, 15% किया रेसिप्रोकल टैरिफ

Trump Tariff: यह घोषणा उस समय की गई जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की ओर से दुनिया भर देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Feb 22, 2026 पर 12:08 AM
Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, 15% किया रेसिप्रोकल टैरिफ
Trump Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। यह घोषणा उस समय की गई जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की ओर से दुनिया भर देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रंप ने शुक्रवार को आदेश जारी किया कि सभी इम्पोर्ट किए गए सामानों पर पहले से लग रहे टैरिफ के अलावा तुरंत 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए। यानी अब विदेशी सामान पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। जिस कानून के तहत यह फैसला लिया गया है, वह राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक टैक्स लगाने की अनुमति देता है। हालांकि, ट्रंप के इस कदम को आगे और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप मे फिर फोड़ा टैरिफ बम 

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