H-1B Visa Rule: अमेरिकी H-1B वीजा के लिए नहीं देंगे होंगे 8800000 रुपए! भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए किसे मिलेगी छूट?

H-1B Visa New Rule: ट्रंप ने 20 सितंबर, 2025 को इस बात की घोषणा की थी कि 21 सितंबर, 2025 से H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को $100,000 की फीस देनी होगी। इस ऐलान से दुनियाभर में हड़कंप मच गया था

अपडेटेड Oct 21, 2025 पर 12:35 PM
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यह छूट मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर भी लागू होती है जो अपने वीजा का रिन्यूअल या एक्सटेंड करना चाहते हैं

H-1B Visa Rule: अमेरिका में हजारों H-1B वीजा धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि H-1B वीजा के लिए 'स्टेटस में बदलाव' पर लगने वाला नया $100,000 यानी करीब 8800000 रुपए का शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। USCIS द्वारा जारी अपडेटेड दिशा-निर्देशों में इस बात की घोषणा की गई। जिससे 'चेंज ऑफ स्टेटस' के आवेदन करने वाले हजारों प्रोफेशनल्स का भ्रम दूर हो गया।

F-1 और L-1 वीजा धारकों को राहत

USCIS ने पुष्टि की कि जो व्यक्ति पहले से ही F-1 (छात्र वीजा) या L-1 (पेशेवर वीजा) जैसे वैध वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें H-1B स्टेटस के लिए आवेदन करते समय यह नया शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर भी लागू होती है जो अपने वीजा का रिन्यूअल या एक्सटेंड करना चाहते हैं। 'कौन $100,000 शुल्क के अधीन है' शीर्षक वाले एक भाग में USCIS ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह घोषणा 'पहले से जारी और वर्तमान में वैध H-1B वीजा पर, या 21 सितंबर, 2025 को सुबह 12:01 बजे ET से पहले जमा की गई किसी भी याचिका पर लागू नहीं होती है।'


ट्रंप ने H-1B वीजा पर $100,000 की फीस का किया था ऐलान

यह शुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 20 सितंबर, 2025 को जारी एक बयान के माध्यम से पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 21 सितंबर, 2025 से H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर यह शुल्क लगेगा। USCIS ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम वैध H-1B वीजा धारकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। एजेंसी ने कहा, 'यह उद्घोषणा मौजूदा H-1B वीजा के किसी भी धारक, या याचिका अनुमोदन के बाद किसी भी विदेशी लाभार्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने-जाने से नहीं रोकती है।'

दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से कहा गया है कि यहां तक कि वे विदेशी नागरिक जिनके F-1, L-1, या H-1B वीजा समाप्त हो चुके हैं, उन्हें भी शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते वे पहले से अनुमोदित याचिका के आधार पर पुनः आवेदन करें या वैध H-1B वीजा पर अमेरिका में पुनः प्रवेश करें।

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