Windfall Gains Tax: सरकार ने 1 मार्च से पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स 3,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार ने 1 मार्च से डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर यह टैक्स शून्य रहेगा। फरवरी महीने में यह तीसरी बार है, जब सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया है। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है।
इससे पहले 15 फरवरी को पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन किया गया था। वहीं डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स पर इसे शून्य से संशोधित कर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। 2 फरवरी को भी इस टैक्स की रेट में बदलाव किया गया था। उस वक्त क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति टन किया गया था। हालांकि पेट्रोल, डीजल और ATF पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
1 जुलाई 2022 से लागू है विंडफॉल गेन्स टैक्स
देश में विंडफॉल गेन्स टैक्स 1 जुलाई 2022 से लागू है। कच्चे तेल को जमीन और समुद्र से निकाल कर रिफाइन किया जाता और इसे पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) में कनवर्ट किया जाता है। अगर ऑयल कंपनियां 75 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पर कच्चे तेल की बिक्री करती हैं, तो इससे हासिल होने वाले प्रॉफिट पर यह टैक्स लगता है। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है, जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।