Arvind Kejriwal: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को 8वां समन, ED ने 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने कहा कि एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए

अपडेटेड Feb 27, 2024 पर 2:52 PM
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Arvind Kejriwal: ED के सामने नहीं पेश होने पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Delhi Liquor Policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 8वां समन भेजा है। यह समन केजरीवाल द्वारा जांच एजेंसी के सातवें समन में शामिल नहीं होने के एक दिन बाद आया है। 8वें समन के मुताबिक, ED ने केजरीवाल को अगले महीने 4 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

केजरीवाल ने सोमवार को ED के सामने पेश होने से इनकार करते हुए कहा था कि वह ऐसा तभी करेंगे जब अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, "जब अदालत कहेगी तो मैं जाऊंगा।"

AAP ने समन को बताया अवैध


आम आदमी पार्टी और सीएम दोनों ने ED के सात समन को 'अवैध' बताया है। 8वां समन जारी करते समय ED ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामला स्थानीय अदालत के समक्ष विचाराधीन होने के कारण केजरीवाल की उपस्थिति के लिए नया नोटिस देना अनुचित है।

AAP ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने कहा कि एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सातवां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। केजरीवाल अब तक एक भी समन के अनुपालन में एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने इन समन को अवैध करार दिया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखकर ये समन वापस लेने की मांग की थी।

16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई

AAP ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। उसने कहा कि दिल्ली की एक अदालत निदेशालय के समन की वैधता के मामले पर 16 मार्च को सुनवाई करेगी और एजेंसी को बार-बार समन भेजने के बजाय उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए।

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प्रवर्तन निदेशालय ने सातवां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित था क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।

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