Lok Sabha Elections 2024: किसी ने आपके नाम से डाल दिया वोट, फिर भी कर सकेंगे मतदान, जानिए तरीका

Lok Sabha Elections 2024: देश में लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इस बीच कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप मतदान करने गए और वहां पहले से ही किसी ने आपके नाम का वोट डाल दिया। तब आखिरकार आप क्या कर सकते हैं, पढ़िए यह खास रिपोर्ट

अपडेटेड Mar 27, 2024 पर 1:38 PM
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Lok Sabha Elections 2024: पोलिंग बूछ पर मतदाताओं के क्या अधिकार हैं, इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 19 अप्रैल से चुनाव का महापर्व शुरू हो जाएगा। इस बीच पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के क्या-क्या अधिकार होते हैं। इस बारे में भी जनकारी होना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप वोट डालने गए। इसके बाद आपको पता चले कि आपके नाम से किसी नो वोट डाल दिया है। तब सवाल ये उठता है कि क्या आप वोट डाल सकते हैं या फिर आपके पास क्या अधिकार है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस लेख के जरिए दे रहे हैं।

भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आप पीठासीन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग पर्ची होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी आपको वोट डालने का अधिकार दे सकता है।

ऐसे करें टेंडर वोटिंग


अगर आपके नाम से वोट डाला जा चुका है और आपको पता चला किसी ने वोट डाल दिया है। इस स्थिति में भी वोट डाल सकते हैं। इसे टेंडर वोटिंग कहते हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी एक फॉर्म देते हैं। इसे भरने के बाद बैलेट के जरिए वोट डाला जाता है। इसे अलग लिफाफा में रखकर सील कर दिया जाता है। पीठसीन अधिकारी इसे अपनी डायरी में भी दर्ज करते हैं। इस लिफाफे को EVM के साथ स्ट्रॉंग रूम में जमा कर दिया जाता है। पीठीसीन अधिकारी को टेंडर वोट के बारे में चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देनी होती है।

कर सकते हैं चैलेंजिग वोट

टेंडर वोटिंग के अलावा चैलेंजिंग वोटिंग भी होती है। इस बारे में भी मतदाताओं को मालूम होना बेहद जरूरी है। यह चैलेंज मतदान करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को वोट देने से रोकने के लिए किया जाता है। दरअसल वोटिंग के वक्त मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारियों के साथ चुनावी एजेंट भी बैठते हैं। ये एजेंट मतदाता को पहचानने का काम करते हैं। पार्टियां या उम्मीदवार अपनी ओर से उन्हें मतदान केंद्र में बैठाती हैं। ये चुनावी एजेंट ही इस चैलेंज वोट का इस्तेमाल करते हैं। 2 रुपये का देकर एक फॉर्म भरना होता है। इसमें मतदाता का नाम, क्रमांक समेत पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। हालांकि ऐसे केस बहुत कम होते हैं।

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Jitendra Singh

Jitendra Singh

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