भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) से जुड़े आईटी नियम 2021, 14 सितंबर 2023 से लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और एक्स (X) को अब भारतीय मानदंडों का पालन करना होगा। ऐसा ना करने पर इन प्लेटफॉर्म्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जा रहा था कि आईटी नियम 2021 को फॉलो ना करने पर देश में फेसबुक, गूगल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म भारत में अवेलबल रहेंगे। इस नए नियम को लेकर जहां वॉट्सऐप (WhatsApp) ने विरोध किया है तो वहीं फेसबुक और गूगल ने इस पर अपनी सहमति जताई है।
भारत सरकार ऐसा चाहती है कि 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लोकल शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाए। इस अधिकारी का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए कंटेंट की निगरानी करना होगा और सरकार के रेगुलेशन सिस्टम को लागू करना होगा। हालांकि नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि गैर-अनुपालन के मामले में न प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बल्कि उनके ऊपर कानून के मुताबिक की जाएगी।
फेसबुक और गूगल ने जताई थी नियमों पर अपनी सहमति
नए नियम के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पर पोस्ट किए गए कंटेट के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। फेसबुक और गूगल ने पहले ही बयान जारी कर कहा है कि वे भारत के आईटी नियमों का पालन करने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर, वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुंच प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसके प्लेटफॉर्म की सुरक्षा से समझौता करेगा। खास तौर पर कंपनी ने उस नियम का विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि उसे सरकार को कुछ मैसेज की पहचान और उसके सोर्स के बारे में बताना होगा।