Traffic challan dispute: गलत ट्रैफिक चालान कट गया? जानिए कैसे करें ऑनलाइन शिकायत

Traffic challan dispute: अगर आपका ट्रैफिक चालान गलत कट गया है, तो आप परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबूत अपलोड कर विवाद उठाया जा सकता है और जांच के बाद चालान रद्द भी हो सकता है। पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है। यहां जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।

अपडेटेड Nov 10, 2025 पर 4:44 PM
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आप परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) पोर्टल पर घर बैठे सबूत अपलोड करके अपना चालान रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

Traffic challan dispute: यह सोचकर ही झुंझलाहट होती है कि ना गाड़ी तेज, ना सिग्नल तोड़ा, फिर भी मोबाइल पर एक चालान की ‘पिंग’! अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने गलत चालान को चुनौती देने का आधिकारिक रास्ता दिया है।

आप परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) पोर्टल पर घर बैठे सबूत अपलोड करके अपना चालान रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वो भी बिना थाने या कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाए। यह सारा मामला सबूत, समय और सही स्टेप्स का है।

सबसे पहले चालान की डिटेल चेक करें

  • परिवहन सेवा की वेबसाइट पर जाएं।
  • वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  • चालान की पूरी जानकारी देखें।
  • जैसे कि तारीख, स्थान, वाहन नंबर, फोटो, और किस अथॉरिटी ने चालान जारी किया है।
  • अगर आपको लगता है कि चालान वाकई गलत है, तो आप इसी पोर्टल से विवाद (Dispute) दर्ज कर सकते हैं।


गलत चालान पर ऑनलाइन विवाद कैसे दर्ज करें

  • ई-चालान परिवहन वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Get Challan Details’ पर क्लिक करके चालान खोजें।
  • ‘Raise Dispute’ विकल्प चुनें।
  • विवाद दर्ज करने का कारण लिखें।
  • जैसे कि गलत वाहन नंबर, गलत फोटो सबूत, डुप्लीकेट चालान
  • सपोर्टिंग सबूत अपलोड करें।
  • जैसे कि फोटो, GPS लॉग, डैश कैम फुटेज, पार्किंग रिसीट।
  • अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरें और सबमिट करें।
  • इसके बाद संबंधित ट्रैफिक विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगा।

आगे क्या होता है?

शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक अकनॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद अधिकारी आपके सबूत और पूरी जानकारी जांचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि चालान गलत है, तो वह उसे रद्द कर सकते हैं।

लेकिन, अगर चालान सही निकला, तो आपको तय समय में जुर्माना भरना होगा। कुछ मामलों में आपको दस्तावेज दिखाने या सुनवाई के लिए बुलाया भी जा सकता है। अगर आप तय समय पर नहीं पहुंचते, तो चालान अपने-आप सही मान लिया जाता है और जुर्माना बढ़ भी सकता है।

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

शिकायत दर्ज करते समय जो भी दस्तावेज, फोटो या सबूत आप अपलोड करते हैं, उनके स्क्रीनशॉट और कॉपी अपने पास जरूर रखें। अगर बाद में अधिकारी किसी जानकारी की पुष्टि मांगे या सिस्टम में कोई दिक्कत आए, तो यही रिकॉर्ड आपके काम आएंगे।

ध्यान रखें कि गलत या झूठी जानकारी देने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए केवल सही जानकारी ही भेजें। अगर चाहें तो आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं या जरूरत पड़े तो लोक अदालत के जरिए मामला आगे बढ़ा सकते हैं।

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