Budget Highlights 2026: बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? यहां देखें पूरी लिस्ट

Budget Highlights 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बजट से आम लोगों के लिए कौन-सी चीजें सस्ती हुई हैं और किन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब खेल से जुड़ा सामान सस्ता होगा। उन्होंने यह भी बताया कि डायबिटीज और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम घटेंगे

अपडेटेड Feb 01, 2026 पर 4:57 PM
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार नौवां बजट पेश किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। देश में नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से लेकर हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल तक... इस बजट में कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किए गए। वहीं बजट पेश होने के बाद अब आम आदमी की नजर उन वस्तुओं पर टिकी है जो सस्ती या महंगी होंगी। तो आइए जानते हैं इस बजट में आम आदमी के लिए कहां राहत भरी खबर आई है और कहां उसे झटका लगा है।

दवाएं होंगी सस्ती

देश के आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। बजट में ऐलान किया गया है कि, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती होंगी। इससे लाखों मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।


स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते

मेक-इन-इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में कमी आने की संभावना है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी किफायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।

खेल इक्विपमेंट पर सरकार का खास फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026–27 में खेल इक्विपमेंट को अधिक किफायती बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस है कि  इस बजट के बाद बाजार में खेल कूद के सामान और किफायती दामों में मिले। यानी इस बजट के बाद खेल-कूद के सामान सस्ते होंगे।

सस्ती हुई चीज़ें

  • माइक्रोवेव ओवन के खास पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
  • चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा दी गई है।
  • BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
  • सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
  • न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
  • एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
  • विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दर 5–20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
  • विदेश में पढ़ाई के खर्च पर LRS के तहत अब कम TDS लगेगा।
  • जूते के ऊपरी हिस्से के निर्यात के लिए जरूरी सामान को ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी गई है।
  • एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
  • फ्रोजन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफल पर टैरिफ 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
  • झींगा और श्रिम्प्स के चारे पर टैरिफ 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
  • बोने के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज, फल पर टैरिफ 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।
  • मखाना, भुने हुए मेवे और बीजों पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • रेयर अर्थ मिनरल, स्कैंडियम और यट्रियम (मिश्रित या मिश्र धातु) पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर 0 कर दिया गया है।
  • मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
  • फॉस्फोरिक एसिड पर ड्यूटी 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

महंगी हुई चीज़ें

  • इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना: टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
  • चल संपत्ति का खुलासा न करना: अब इस पर पेनल्टी लगेगी
  • स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग: सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
  • छाते और उनके पार्ट्स (जैसे ट्रिमिंग और एक्सेसरीज़) पर अब 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज़्यादा हो) ड्यूटी लगेगी।
  • फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT अब 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर TCS अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है
  • छाते और उनके पार्ट्स के आयात पर अब फ्लोर इंपोर्ट प्राइस लागू किया गया है।
  • क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है।
  • पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है।
  • क्रैनबेरी से बने उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।
  • रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों पर ड्यूटी अब 5 प्रतिशत कर दी गई है।
  • चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा और गुटखा पर NCCD 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

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