Get App

दो घरों के मालिक हैं तो भी टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं, जानिए निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या कहा है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका फोकस मिडिल क्लास को राहत देने पर है। उन्होंने मिडिल क्लास को कई तरह से टैक्स में राहत दी है। उन्होंने ऐसे लोगों पर टैक्स का बोझ कम कर दिया है, जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 4:17 PM
Story continues below Advertisement
1 फरवरी को वित्तमंत्री का यह ऐलान 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को उन लोगों को बड़ी राहत दी हैं, जिनके पास दो घर हैं। उन्होंने अब दूसरे घर के मामले में भी टैक्सपेयर को बड़ी राहत दे दी है। पहले सिर्फ एक घर पर टैक्स से राहत मिलती थी। इसका मतलब है कि एक घर को टैक्स से एग्जेम्प्शन हासिल था। दूसरे घर पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता था। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

दो घरों वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को कहा कि अब टैक्स के लिहाज से दो घरों की वैल्यू शून्य मानी जाएगी। इससे ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिनके पास दो घर हैं। सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए यह ऐलान किया है। मिडिल क्लास में ऐसे कई लोग हैं, जिनके पास दो घर हैं। अब ऐसे लोग चैन की नींद सो सकेंगे। उन्हें दूसरे घर पर टैक्स लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।


दो घर होने पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना होगा

हाउस प्रॉपर्टीज पर टैक्स के नियम में बदलाव से दो घरों वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना होगा। इसकी वजह यह है कि वह दो घरों की जीरो वैल्यू क्लेम कर सकेगा। अगर किसी टैक्सपेयर के पास तीन घर है तो उसे सिर्फ तीसरे घर की वैल्यू पर टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा।

1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगा नया नियम

1 फरवरी को वित्तमंत्री का यह ऐलान 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है या किसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जीरो मानी जाएगी। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझ जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जिसके पास दो घर हैं। वह एक घर का इस्तेमाल अपने रहने के लिए करता है और दूसरा घर खाली है तो भी वह दोनों घरों पर यह दावा कर सकता है कि उनका इस्तेमाल वह खुद करता है। इस तरह उसे दूसरे घर पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।

यह भी पढ़ें: Budget 2025 Live

टैक्सपेयर के पास तीन घर होने पर क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के पास तीन घर है तो वह किसी दो घर को खुद के इस्तेमाल के लिए मान सकता है। ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ तीसरे घर की सालाना किरायाटै वैल्यू पर टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाउस प्रॉप्रटी पर नियम में इस बदलाव से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिल जाएगी। उन पर टैक्स कंप्लायंस का बोझ घट जाएगा।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Feb 01, 2025 4:05 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।