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Union Budget 2025: बजट सत्र में सरकार ला सकती है नया इनकम टैक्स बिल, मौजूद एक्ट से कैसे होगा अलग

Budget 2025: वर्तमान में कानून के ड्राफ्ट पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे भाग में इसे संसद में पेश किया जा सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में लगभग 298 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा

अपडेटेड Jan 18, 2025 पर 3:57 PM
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संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।

Budget 2025-26: सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना तथा पेजों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की कमी करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में पेश हुए फुल बजट 2024 में 6 महीने के अंदर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा, “नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा कानून में संशोधन। वर्तमान में कानून के ड्राफ्ट पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे भाग में इसे संसद में पेश किया जा सकता है।”

कब से शुरू हो रहा है बजट सत्र


संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। पहला भाग 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित होगा।

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CBDT ने बनाई इंटर्नल कमेटी

आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण की ओर से घोषणा के बाद CBDT ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक इंटर्नल कमेटी का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी। अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां बनाई गई हैं।

4 कैटेगरीज- भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी, और गैरजरूरी/अप्रचलित प्रावधानों में जनता से इनपुट और सुझाव मांगे गए। आयकर विभाग को अधिनियम की समीक्षा के लिए स्टेकहोल्डर्स से 6,500 सुझाव मिले हैं।

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पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि प्रावधानों और चैप्टर्स में भारी कमी की जाएगी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में लगभग 298 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। इनमें पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, गिफ्ट और वेल्थ टैक्स जैसे टैक्सेज का जिक्र है। सीतारमण ने जुलाई 2024 के अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य आयकर अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है।

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