Delhi Nursery Admission: दिल्ली CWSN एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी, ड्रॉ में 1,307 बच्चों का हुआ चयन

Delhi Nursery Admission: शिक्षा निदेशालय (DOI) द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्री-स्कूल, किन्डरगार्टन और कक्षा-1 में दाखिले के लिए बच्चों का चयन कम्प्युटेरिसेड ड्रा के माध्यम से किया गया। विभाग ने बताया कि चयनित बच्चों के परिवारों को उनके आवंटित स्कूलों और दस्तावेज सत्यापन के स्थानों की जानकारी वाले संदेश भेजे जाएंगे

अपडेटेड Mar 21, 2025 पर 12:30 PM
Delhi Nursery Admission: आवंटित स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित छात्रों को 26 मई उनके स्कूलों से संपर्क करना होगा

Delhi Nursery Admission: दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) की कैटेगरी में 1,307 छात्रों का चयन पहले दौर के ड्रॉ में किया गया है। शिक्षा निदेशालय (DOI) द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्री-स्कूल, किन्डरगार्टन और कक्षा-1 में दाखिले के लिए बच्चों का चयन कम्प्युटेरिसेड ड्रा के माध्यम से किया गया। विभाग ने बताया कि चयनित बच्चों के परिवारों को उनके आवंटित स्कूलों और दस्तावेज सत्यापन के स्थानों की जानकारी वाले संदेश भेजे जाएंगे।

निदेशालय ने एक बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक बार स्कूल आवंटित हो जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा। बयान में कहा गया है, "यदि सत्यापन के दौरान जमा किए गए दस्तावेज किसी भी स्तर पर जाली, फर्जी या अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा।"

आवंटित स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित छात्रों को 26 मई उनके स्कूलों से संपर्क करना होगा। यदि जमा किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को एक 'डिफिशिएन्सी मेमो' जारी किया जाएगा। इससे वे 11 अप्रैल तक वैध या अपडेट दस्तावेज पेश कर अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे।


27 फरवरी को जारी एक नोटिफिकेशन में शिक्षा निदेशालय ने कहा, "एडमिशन स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, केजी और कक्षा 1) में निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS, DG और CWSN के लिए एडमिशन प्रक्रिया विशेष रूप से कम्प्युटेरिसेड लॉटरी के माध्यम से आयोजित की जाती है।" नोटिस में आगे जोर दिया गया है कि "यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिससे किसी भी स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।"

विभाग ने इन कैटेगरी के तहत एडमिशन को प्रभावित करने या गारंटी देने का झूठा दावा करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ भी चेतावनी दी है। इसके अलावा, DOI ने अनुरोध किया कि ऐसी गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी या शिकायत उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उसके आधिकारिक ईमेल पर रिपोर्ट की जाए।

नोटिफिकेशन में सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों के साथ किसी भी आधिकारिक या अनौपचारिक संबंध से बचने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है, "यदि कोई स्कूल इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।"

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