Get App

JEE Main Session 2 Answer Key: जेईई की आंसर की पर आपत्ति का आखिरी दिन आज, जानें एनटीए को छात्रों से क्यों मांगनी पड़ी माफी

JEE Main Session 2 Answer Key: एनटीए ने जेईई मेन सेशन 2 की आंसर की पर आपत्तियां मांगी थीं, जिसकी आज आखिरी तारीख है। लेकिन एनटीए ने 5 अप्रैल को दूसरी शिफ्ट में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को अभी आपत्ति दर्ज करने या फीस जमा करने से रोका है। आइए जानें क्या है पूरा मामला

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 13, 2026 पर 2:09 PM
JEE Main Session 2 Answer Key: जेईई की आंसर की पर आपत्ति का आखिरी दिन आज, जानें एनटीए को छात्रों से क्यों मांगनी पड़ी माफी
केमिस्ट्री पेपर सहित प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

JEE Main Session 2 Answer Key: जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवरों के लिए प्रमुख अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 5 अप्रैल को हुए जेईई मेन 2026 सेशन 2 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में एक स्पष्टिकरण जारी किया है। इससे पहले, छात्रों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर पेपर में संभावित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया था। जवाब में, एनटीए ने कहा था कि इन चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है और उनका रिव्यू किया जा रहा है और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने और भुगतान करने से पहले अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी थी।

पहले के बयान में कहा गया था, "जेईई केमिस्ट्री पेपर (5 अप्रैल, S2) में गड़बड़ियों की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर देखी गई हैं और इनका सत्यापन किया जा रहा है। एनटीए की वजह से हुई परेशानी के लिए खेद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब तक कोई आधिकारिक स्पष्टिकरण जारी नहीं हो जाता, तब तक वे आंसर की पर आपत्ति से जुड़ा कोई भुगतान न करें।"

एजेंसी ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि 5 अप्रैल के केमिस्ट्री (शिफ्ट 2) पेपर सहित प्रोविजनल आंसर की की समीक्षा की गई है। साथ ही, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीदवार अब, अगर जरूरत हो, तो तय चुनौती प्रक्रिया के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

एजेंसी ने अपन बयान में कहा, "एनटीए ने जेईई मेन्स 2026 सेशन 2 की प्रोविजनल आंसर की की समीक्षा की है, और अब ये jeemain.nta.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें केमिस्ट्री 5 अप्रैल S2 भी शामिल है। छात्र इसे चेक कर सकते हैं और जरूरी होने पर आपत्ति व्यवस्था प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे प्रकरण में हुई परेशानी के लिए खेद है।"

सब समाचार

+ और भी पढ़ें