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Reservation Policy 2026: अब मेडिकल-टेक्निकल कोर्स में OBC को मिलेगा आरक्षण! SC-ST का भी कोटा बढ़ा, ओडिशा में रिजर्वेशन को लेकर आया नया कानून

Odisha Reservation Policy 2026: ओडिशा कैबिनेट ने मेडिकल और टेक्निकल कोर्स में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के छात्रों के लिए 11.25% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। साथ ही अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए भी कोटा बढ़ा दिया। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में लिया गया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 05, 2026 पर 2:09 PM
Reservation Policy 2026: अब मेडिकल-टेक्निकल कोर्स में OBC को मिलेगा आरक्षण! SC-ST का भी कोटा बढ़ा, ओडिशा में रिजर्वेशन को लेकर आया नया कानून
Odisha Reservation Policy 2026: ओडिशा सरकार ने एससी-एसटी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है

Odisha Reservation Policy 2026: ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के लिए मेडिकल और टेक्निकल कोर्स में नया आरक्षण लागू किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए आदेश के मुताबिक, आरक्षण का यह नियम राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े उन संस्थानों पर लागू होगा जो प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, "एसटी छात्रों का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.5 फीसदी और एससी का आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 फीसदी किया गया है। जबकि ओबीसी (ओडिशा में SEBC कहा जाता है) के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण पहली बार लागू किया गया है।" सरकार ने कहा कि SEBC छात्रों के लिए नया शुरू किया गया 11.25% कोटा पूरे राज्य के टेक्निकल और मेडिकल कोर्ट वाले संस्थानों में लागू किया जाएगा।

कहां होगा लागू?

उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था विश्वविद्यालयों, संबंधित कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सर्जरी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कृषि, मैनेजमेंट और अन्य प्रोफेशनल कोर्स में लागू होगी। इस कदम का मकसद ओडिशा की आरक्षण नीति को राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के करीब लाना है।

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