बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अगर किसी मतदाता के पास वोटर ID कार्ड (EPIC) नहीं है, तो भी वह मतदान कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों की सूची दी है, जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
वैकल्पिक पहचान दस्तावेज
यदि आपके पास वोटर ID नहीं है, तो आप इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत)
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
11. सांसद (MP), विधायक (MLA), या विधान परिषद सदस्य (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
नियमों का पालन और सुरक्षा व्यवस्था
चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदान के दिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। बिना नाम वाले मतदाता किसी भी दस्तावेज के बावजूद वोटिंग नहीं कर सकते। साथ ही महिलाओं, खासकर जो पर्दानशीं या बुर्का पहनती हैं, उनकी पहचान सम्मान और गोपनीयता के साथ महिला मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।
मतदान प्रक्रिया में सुविधा और पारदर्शिता
यह नया नियम मतदान प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे मतदाताओं को वोटर ID की कमी के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, मतदाताओं को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिन के भीतर EPIC कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं।
चुनाव की तिथियां
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो चरणों में मतदान होगा, पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। चुनाव आयोग की नई व्यवस्था के तहत किसी भी मतदाता को पहचान संबंधी समस्या न हो और वे स्वतंत्र एवं सुरक्षित मतदान कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
इस पहल से बिहार के लाखों मतदाताओं को मतदान करने में आसानी होगी। वोटर ID न होने की चिंता के बिना अब हर पात्र नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए, मतदाता सूची में नाम का सत्यापन जरूर कर लें और पहचान दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पहुंचें।
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