सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए अंतरिम आदेश के बाद कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को अपने आधार कार्ड के जरिए दावा दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया।
