सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले लेते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में जारी Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करें। यह निर्देश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की तीन जजों की बेंच ने दिया है।
