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बंगाल चुनाव नतीजों से पहले TMC पहुंची सुप्रीम कोर्ट, EC के इस नए नियम को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका

यह कदम तब उठाया गया जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को TMC की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है। अब TMC ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की है, क्योंकि 4 मई को वोटों की गिनती होनी है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 01, 2026 पर 8:01 PM
बंगाल चुनाव नतीजों से पहले TMC पहुंची सुप्रीम कोर्ट, EC के इस नए नियम को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका
बंगाल चुनाव नतीजों से पहले TMC पहुंची सुप्रीम कोर्ट, EC के इस नए नियम को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से ठीक पहले सियासी और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अब सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि चुनाव आयोग के उस फैसले को रोका जा सके, जिसमें काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी या PSU स्टाफ रखने की बात कही गई है।

यह कदम तब उठाया गया जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को TMC की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है। अब TMC ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की है, क्योंकि 4 मई को वोटों की गिनती होनी है।

मामला इस बात को लेकर है कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक अधिकारी या तो सुपरवाइजर या असिस्टेंट- केंद्रीय सरकार या PSU का होना चाहिए।

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